चंडीगढ़. पंजाब एजूकेशनल ट्रिब्यूनल के लिए वेबसाइट बनाए जाने और इसे मोनीटर करने के लिए जरुरी मैन पावर व सुविधाएं दिए जाने की मांग संबंधी एक जनहित याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने संबंधित अथारिटी को कानून के मुताबिक फैसला लेने के निर्देश दिए हैं।
पंजाब यूनिवर्सिटी से सेवानिवृत प्रोफेसर की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि पंजाब एजूकेशनल ट्रिब्यूनल के मैंबर ने छह जून 2019 को पंजाब सरकार को पत्र लिख कहा था कि ट्रिब्यूनल के लिए वेबसाइट बनाई जाए और इसे मोनीटर करने के लिए जरूरी मैन पावर व सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएं।
हाईकोर्ट ने कहा कि मौजूदा समय में उचित होगा कि पंजाब सरकार ही इस मामले पर उचित फैसला ले।
पंजाब सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा कि कानून के मुताबिक मामले पर जरूरी फैसला ले लिया जाएगा।
हाईकोर्ट ने इस पर याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि याची सबंधित अथारिटी के पास हाईकोर्ट के इस फैसले और याचिका की प्रति लेकर पहुंचता है तो फिर इस मामले पर कानून के मुताबिक यथासंभव शीघ्र फैसला लिया जाए।
कंटेंट:ललित कुमार
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