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जीएसटी की डेट निकलते ही आएगा मैसेज, 5 दिन बाद नोटिस

सेंट्रल बोर्ड आफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) ने जीएसटी रिटर्न देरी से फाइल करने वालों और न करने वालों पर शिकंजा कसते हुए सर्कुलर जारी किया है। इसके तहत टैक्स की देय तिथि निकलते ही रजिस्टर्ड पर्सन के मोबाइल पर अलर्ट मैसेज आएगा और 5 दिन बाद नोटिस आएगा और इसके बाद जीएसटी अधिकारी असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा। इन सबके बावजूद रिटर्न फाइल नहीं करने की सूरत में संबंधित का जीएसटी नंबर कैंसिल होगा। सीबीआईसी ने 24 दिसंबर को सभी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स, चीफ कमिश्नर्स, प्रिंसिपल कमिश्नर्स व अन्य को सर्कुलर नंबर 129/48/2019 जारी कर दिया गया है। इससे पहले जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक दो बार लगातार रिटर्न फाइल नहीं करने की सूरत में संबंधित का ई-वे बिल जेनरेट होने पर पाबंदी लगाई गई है।

असेसमेंट ऑर्डर के बाद जीएसटी नंबर कैंसिल होगा, लगातार दो बार रिटर्न फाइल नहीं की तो ई-वे बिल जेनरेट करने पर पाबंदी

किसी टैक्स पीरियड की रिटर्न देय होने से 3 दिन पहले हर रजिस्टर्ड पर्सन की रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी और मोबाइल पर मैसेज आएगा।

टैक्स देय तिथि के साथ ही रिटर्न फाइल नहीं करने के बारे में ऑथोराइज्ड सिग्नेचरी, प्रोपराइटर, पार्टनर और डायरेक्टर को मैसेज आएगा।

देय तिथि के पांच दिन बाद फार्म जीएसटीआर-3 ए का ऑनलाइन नोटिस आएगा। इसमें रजिस्टर्ड पर्सन को 15 दिन में रिटर्न फाइल करनी होगी, यदि निर्धारित दिनों में रिटर्न दाखिल नहीं की गई तो जीएसटी अधिकारी फार्म जीएसटी एएसएमटी-13 के तहत आदेश पारित करके संबंधित रजिस्टर्ड पर्सन की टैक्स देनदारी फिक्स करेगा। यह टैक्स देनदारी जीएसटीआर वन (आउटवार्ड सप्लाई की बिल वाइज डिटेल), जीएसटीआर-2 ए (आटो पापुलेटेड इनवार्ड सप्लाई डिटेल), ई-वे बिल्स की सूचना के आधार पर फिक्स की जाएगी।

जीएसटी अधिकारी के आदेश जारी करने के 30 दिन के अंदर अगर डिफॉल्टर अपनी वैलिड रिटर्न फाइल कर देता है तो फार्म एएसएमटी-13 (असेस्मेंट आर्डर) विदड्रा हो जाएगा। यदि वह रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो सेक्शन 78 और 79 के तहत स्क्रूटिनी और रिकवरी की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

सर्कुलर के मुताबिक सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 83 के तहत एएसएमटी-13 इश्यू करने से पहले कमिश्नर प्रोविजनल अटैचमेंट भी कर सकता है।

अगर इन सबके बावजूद डिफाल्टर ने रिटर्न नहीं भरी तो सेक्शन 29 के तहत जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया जाएगा।

सर्कुलर इसलिए निकाला : जानकारी के मुताबिक ज्यादातर केसों में सामने आया कि कई करदाता अपनी जीएसटीआर वन (आउटवार्ड सप्लाई की बिल वाइज डिटेल) तो साइट पर अपलोड कर देते हैं लेकिन बनते टैक्स के भुगतान के लिए जीएसटीआर-3बी नहीं भरते थे। इससे सरकार के रैवेन्यू को नुकसान हो रहा था।

आईटीसी ब्लाॅक नहीं कर सकते: एडवोकेट नवीन सहगल

जीएसटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एडवोकेट नवीन सहगल और पूर्व उप प्रधान विकास खन्ना के मुताबिक कई केसों में देखा गया है कि रिटर्न न भरने की सूरत में या अन्य कारणों से रजिस्टर्ड पर्सन का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) रोक दिया जाता था। कानून के मुताबिक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, 23 दिसंबर को जारी सर्कुलर की बात करें तो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (डिन) के बिना कोई भी नोटिस जारी नहीं हो सकता। डिन के बिना जारी नोटिस कानूनी मान्यता नहीं रखता।



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जीएसटी की डेट निकलते ही आएगा मैसेज, 5 दिन बाद नोटिस जीएसटी की डेट निकलते ही आएगा मैसेज, 5 दिन बाद नोटिस Reviewed by Dibyendu on 18:14 Rating: 5

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