चंडीगढ़. गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) में रिटर्न टाइम पर फाइल न करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। इसी तरह के पहले मामले में रिटर्न फाइल न करने पर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट यूटी चंडीगढ़ ने सेक्टर-8 स्थित हेडमास्टर सैलून को सील कर दिया गया।
एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर कम डिप्टी कमिश्नर मनदीप सिंह बराड़ के निर्देशों पर एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से ये कार्रवाई की गई।कमिश्नर के निर्देश पर असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर आरके चौधरी ने इसके लिए तीन टीमों का गठन किया था। टीम ने दोपहर बाद जाकर इस सैलून को सील किया।
हालांकि कार्रवाई के दौरान हंगामा भी हुआ लेकिन पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में बाद में इसको सील कर दिया गया। डिपार्टमेंट के मुताबिक पिछले 12 महीनों से सैलून की तरफ से जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल नहीं की गई। अक्टूबर 2018 से रिटर्न पेंडिंग है और टैक्स और ब्याज मिलाकर 1.48 करोड़ रुपए की टैक्स इस सैलून का बनता है जो भरा नहीं गया।
नोटिस भी भेजे गए: डिपार्टमेंट ने टैक्स जमा कराने के लिए तीन बार हेडमास्टर्स सैलून को नोटिस भी भेजे थे। तीनों बार नोटिस भेजकर बकाया टैक्स जमा कराने के लिए कहा गया। लेकिन सैलून ने अपना बकाया टैक्स जमा नहीं कराया। डिपार्टमेंट की ओर से 24 मई, 18 जून और 30 सितंबर 2019 नोटिस भेजा गया था।
नियम बदल गए हैं, रिटर्न फाइल न करने पर फौरन कार्रवाई:अब जीएसटी रिटर्न फाइल तय तारीख तक फाइल करने के पांच दिनों के बाद डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा जिसमें 15 दिनों का टाइम जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर को दिया जाएगा। इस टाइम में भी कोई रिस्पांस नहीं आता है तो पिछली रिटर्न के हिसाब से टैक्स असेस्मेंट होगी और डिमांड डीलर से की जाएगी साथ ही बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा।
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