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प्राॅपर्टी टैक्स के एकमुश्त भुगतान पर 10% रिबेट सेल्फ असेसमेंट में कईयों ने दी गलत जानकारी

लोकल बाॅडीज गवर्नमेंट ने हाउस टैक्स/प्रापर्टी टैक्स भरने के लिए 27 नवंबर से लेकर तीन महीने के लिए 26 फरवरी, 2020 तक वन टाइम सैटलमेंट स्कीम लागू की है। इसके तहत करदाताओं की तरफ से अब तक के टैक्स का एकमुश्त भुगतान करने पर 10 फीसदी रिबेट भी मिलेगी। इसके तहत वर्ष 2013-14 से लेकर अब तक के बकाया टैक्स पर बिना किसी जुर्माने और ब्याज के बनते टैक्स पर 10 फीसदी की छूट दी गई है। प्राॅपर्टी टैक्स करदाताओं को सेल्फ असैसमेंट के तहत टैक्स भरने की सुविधा दी गई है। वहीं ज्वाइंट कमिश्नर ने हर सुपरिंटेंडेंट को हफ्ते में 10-10 प्रॉपर्टी की भरी गई रिटर्नों की स्क्रूटिनी करके रिपोर्ट देने को कहा है। इस दौरान कम टैक्स भरने करदाताओं को नोटिस भेज कर पूरा टैक्स भरने को कहा जाएगा। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी टैक्स माफ के दायरे में हैं और निल की रिटर्न नहीं भर रहीं, आगे जाकर उनसे रिटर्नें भरवाने पर भी फोकस किए जाने की तैयारी है।

दस फीसदी रिबेट में 30 सितंबर तक 17.84 करोड़ टैक्स कलेक्शन

सरकार की तरफ से 30 सितंबर तक टैक्स भरने वालों के लिए 10 प्रतिशत की रिबेट रखी गई थी। इसके तहत 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर, 2019 तक नगर निगम के पास 17.84 करोड़ रुपए टैक्स कलेक्शन हुई थी। नगर निगम के प्राॅपर्टी टैक्स विभाग को 34 करोड़ रुपए टैक्स कलेक्शन का टारगेट दिया गया है। वहीं वर्ष 2019-20 के लिए अभी तक पिछले साल की तुलना में अभी तक 14,500 करदाताओं की आेर से अपनी-अपनी रिटर्न नहीं भरी गई है। वहीं अभी तक निगम के पास 19.42 करोड़ प्राॅपर्टी टैक्स जमा हुआ है।

करदाताओं को बकाया टैक्स भरने के लिए वन टाइम सैटलमेंट स्कीम के तहत दिया मौका : सिंगला

नगर निगम ज्वाइंट कमिश्नर के नीतिश सिंगला का कहना है कि सरकार की ओर से नोटीफिकेशन जारी करके अब तक के बकाया हाउस टैक्स और प्राॅपर्टी टैक्स भरने के लिए वन टाइम सैटलमेंट स्कीम के तहत मौका दिया गया है। यह स्कीम तीन महीने तक के लिए लागू रहेगी, वहीं इसके बाद दस फीसदी जुर्माना लगेगा भी लगाया जाएगा। नगर निगम कमिश्नर के माध्यम से पिछले सालों के टैक्स पर रिबेट को लेकर क्लेरीफिकेशन मांगी गई है। वहीं फिलहाल डिफाल्टरों के खिलाफ लगातार सीलिंग जारी रहेगी। सेल्फ असैसमेंट के तहत कम टैक्स भरने वालों को नोटिस भेजकर बनता टैक्स रिकवर किया जाएगा। वहीं नोटिस के बाद भी टैक्स नहीं भरने वालों की सीलिंग शुरू की जाएगी और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि करदाताआें को बकाया हाउस-प्राॅपर्टी टैक्स भरने के लिए वन टाइम सैटलमेंट स्कीम के तहत मौका दिया गया है।

ई-गवर्नेंस: वन टाइम सेटलमेंट 27 से लागू



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प्राॅपर्टी टैक्स के एकमुश्त भुगतान पर 10% रिबेट सेल्फ असेसमेंट में कईयों ने दी गलत जानकारी प्राॅपर्टी टैक्स के एकमुश्त भुगतान पर 10% रिबेट सेल्फ असेसमेंट में कईयों ने दी गलत जानकारी Reviewed by Dibyendu on 18:07 Rating: 5

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