
स्मैक तस्करी में अतिरिक्त सेशन जज शिव मोहन गर्ग ने गुरमेल कौर उर्फ मेलो निवासी सुमंदगढ छन्ना धूरी और महिन्द्र कौर उर्फ तेजो निवासी मुरादपुर समाना को दोषी करार दिया। उनकाे 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। 1-1 लाख रुपए जुर्माना भरने का अादेश दिया। जुर्माना अदा न करने पर अारोपियों को 1-1 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी। एएसआई हरदीप सिंह ने चेकिंग के लिए गुरुद्वारा झाल साहिब पीआरटीसी वर्कशाप के पास नाका लगाया था, अारोपी गुरमेल कौर से 500 ग्राम और महिन्द्र कौर से 400 ग्राम स्मैक बरामद की थी। 30 दिसंबर 2016 को थाना लाहाैरी गेट में केस दर्ज किया था।
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