शाम 6.30 बजे के बाद शराब ठेकों पर सख्ती, आबकारी विभाग ने 10 के चालान काटे, शटर के नीचे से हुई बिक्री
नगर निगम के एरिया के अंदर आम दुकानों के साथ ही शाम 6:30 बजे शराब के ठेके भी बंद करने के आदेश हैं, लेकिन आदेश का पालन न करते हुए ठेके निर्धारित समय के बाद भी खोले जा रहे हैं। सिटी में बस्ती एरिया में दुकानदारों ने खुद शराब के ठेके बंद करवाए। इस घटना के बाद आबकारी विभाग को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। अब रोजाना एक्साइज विभाग के ऑफिसर टीमें बनाकर शराब ठेकों की चेकिंग कर रहे हैं। इसी के तहत नियम तोड़ने वाले 10 शराब ठेकों के चालान काटे गए हैं। दरअसल, जब पंजाब में कर्फ्यू लागू था तो सभी शराब ठेकों पर सीलिंग लगा दी गई थी। इस कारण ठेकों पर शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद रही, लेकिन अब जो शाम 6:30 बजे सभी ठेके बंद करने के आदेश जारी हुए हैं, इनमें
किसी प्रकार की सील नहीं लगाई जाती है।
इसके बाद आबकारी विभाग के अधिकारियों को रोजाना शाम चेकिंग करके देरी से खुलने वाले ठेकों के चालान काटने के आदेश हो गए हैं। पहले दिन की कार्रवाई में 10 चालान काटे गए हैं। दूसरी तरफ कई इलाकों में शराब ठेकेदारों ने शराब की बिक्री का दूसरा तरीका भी निकाल लिया है। शाम 6.30 बजे के बाद ठेके का ताला बाहर से तो बंद हो जाता है, लेकिन इनके अंदर बैठे कारिंदे शटर के नीचे से या शटर में छेद करके शराब बेच रहे हैं। सरकार का मकसद लोगों को कोरोना काल में घरों में रहने के लिए उत्साहित करना है, लेकिन शराब की लालच में लोग शराब ठेकों में देर शाम चक्कर लगा रहे हैं।
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