पंजाब के प्राइवेट स्कूलों को टोटल फीस का फिलहाल 70 फीसदी वसूलने की छूट दिए जाने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंतरिम आदेशों को खारिज किए जाने की मांग को लेकर अभिभावकों ने हाईकोर्ट में दस्तक दे दी है।
मोहाली के दो, खरड़ का एक और अमलोह के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने अर्जी दाखिल कर हस्तक्षेप की आपील की है। अर्जी में 22 मई को हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के अंतरिम आदेशों को खारिज करने की मांग की गई है। कहा गया है कि स्कूल बंद हैं। ऐसे में स्कूल का बिजली, पानी, सफाई, खेल कूद संबंधी गतिविधियों, खाना, ट्रांसपोर्टेशन व इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई खर्च नहीं हो रहा है। बावजूद इसके स्कूल को टोटल फीस का 70% देना आधारहीन है। ऐसे में तो स्कूलों को पूरी टयूशन फीस का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। वहीं पूरी फीस का 70% दिए जाने का फैसला सही नहीं है। ऐसे में फैसले को खारिज किया जाए।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/3c5zlLn
via
No comments: