रविवार देर शाम को सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह लॉकडाउन-5 के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें केंद्र सरकार के अनलॉक-1 की तर्ज पर पहले की अपेक्षा ज्यादा राहत दी गई है। सरकार ने फैसला किया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले लोगों को अब कोई मनाही नहीं होगी।
इसके लिए ई-पास जरूरी है, जो कोवा ऐप से जनरेट करना होगा। ट्रेन, बस और फ्लाइट्स के जरिए लोग आ जा सकेंगे। लेकिन उन्हें केंद्र की जारी हिदायतों का पालन करना होगा। उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। अब रात 9 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
मेन बाजार सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। शराब की दुकानें सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक पांबदियां जारी रहेंगी। यहां डीसी तय करेंगे कि जरूरी सामान खरीदने के लिए छूट दी जानी है या नहीं। 65 साल से अधिक व 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों में रहने की सलाह दी है। गाइड लाइंस सोमवार से लागू होंगी।
सिनेमा, जिम व समागम बंद रहेंगे
- सिनेमा हाल, जिम, स स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार, आॅडिटोरियम व एसेंबली हाल रहेंगे बंद।
- सोशल, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट अकेडमिक, कल्चरल और धार्मिक समागमों पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, पान गुटका और शराब का सेवन करने पर बैन रहेगा। लेकिन बिक्री पर रोक नहीं है।
- शादी में 50 से अधिक मेहमान और अंतिम संसार में 20 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हाे सकेंगे।
इन पर फैसला 8 के बाद
- शॉपिंग माॅल्स, धार्मिक संस्थान, हास्पिटिलिटी सर्विसेज व होटल खोलने पर 8 जून के बाद फैसला होगा।
- रेस्टोरेंट खुले रहेंगे लेकिन होम डिलीवरी व पैकिंग की सुविधा ही मिलेगी। 8 के बाद की जाने वाली घोषणा में अगला फैसला लिया जाएगा।
ब्यूटी पार्लर 7 से 7 खुलेंगे
- सैलून, ब्यूटी पार्लर सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे।
- स्पोर्ट्स कांप्लेक्स बिना भीड़ के खुल सकेंगे।
- सभी प्रकार की इंड्रस्टी अब खुल सकेंगी।
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