Breaking News

test

उपभोक्ता से कैरी बैग के 5 रुपए वसूले, अब दुकानदार को भरना होगा 1000 रुपए हर्जाना

कैरी बैग के लिए कस्टमर से 5 रुपए चार्ज करने पर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल्स लिमिटेड पर एक हजार रुपए हर्जाना लगाया है। कस्टमर ने कंपनी के एलांते मॉल स्थित आउटलेट पैंटालूंस से एक टी-शर्ट ली थी, जिसके लिए कस्टमर से कैरी बैग के चार्ज वसूले गए थे।

फोरम ने फेज-2 मोहाली के रोहित कुमार की शिकायत पर ये फैसला सुनाया है। रोहित ने बताया कि वे पैंटालूंस शोरूम से एक टी-शर्ट खरीदी थी। शोरूम स्टाफ ने कैरी बैग के 5 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लगाया। कैरी बैग के दोनों तरफ कंपनी की एडवर्टाइजमेंट लगी हुई थी, जिसके उन्होंने कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में केस फाइल किया।

कंपनी ने फोरम से कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं बरती है, बल्कि उन्होंने तो कस्टमर को कैरी बैग लेने से पहले ऑप्शन दिया था। फोरम ने कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी मानते हुए उन्हें एक हजार रुपए हर्जाना इसके अलावा 500 रुपए मुकदमा खर्च भी लगाया।



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
5 bags of carry bags from the consumer will now have to pay 1000 rupees damages


from Dainik Bhaskar https://ift.tt/2XluMsg
via
उपभोक्ता से कैरी बैग के 5 रुपए वसूले, अब दुकानदार को भरना होगा 1000 रुपए हर्जाना उपभोक्ता से कैरी बैग के 5 रुपए वसूले, अब दुकानदार को भरना होगा 1000 रुपए हर्जाना Reviewed by Dibyendu on 17:32 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.