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होटल व रेस्टोरेंट में क्षमता का आधा या 50 मेहमानों को बैठाकर खिला सकेंगे खाना

जहां लाकडाउन-1 में ढील से पहले ही एक बार मोगा जिला कोरोना मुक्त हो चुका था, वहीं शनिवार तक जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 93 हो चुकी है और एक्टिव केस 17 के करीब हैं। फिर भी पंजाब सरकार के निर्देशों पर जिला प्रशासन ढील देने में लगा है। जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के अंदर होटल, रेस्टोरैंट, प्रहुणचारी सेवाओं के लिए नये दिशा निर्देश जारी किए हैं।

इस संबंधी जिला मजिस्ट्रेट सन्दीप हंस ने बताया कि जिले की सीमा के अंदर रेस्टोरेंट, होटल, प्रहुणचारी सेवाओं को जारी रखने के लिए इन पर लगाई गई शर्तों में संशोधन किया है, जिनका पालना होटल मैनेजमेंट, प्रहुणचारी सेवाओं के प्रबंधकों और यह सेवा लेने वाले ग्राहकों को करनी होंगी।

इन नियमों का करना होगा पालन

  • जिले के 40 बड़े होटलों, 200 रेस्टोरेंटों व 4 दर्जन मैरिज पैलेसों पर यह नियम लागू होंगे, जिनमें प्रबंधकों, कर्मचारियों व मेहमानों के लिए अलग-अलग नियम हैं, जिनका पालना अनिवार्य की गई है।
  • जिले अंदर रेस्टोरेंटों के अंदर (बैठने की सामर्थ्य का 50 फीसद या 50 मेहमान दोनों बीच में से जो कम हैं। डाइनिंग हाल में बैठ कर खाना खाने की सुविधा रात 8 बजे तक की होगी।
  • होटल और प्रहुणचारी सेवाओं अधीन होटल के अंदर स्थित रेस्टोरेंट को खाना और बफे मील परोसने की के लिए बैठने की सामर्थ्य 50 फीसद या 50 मेहमान दोनों बीच में से जो कम हैं होगी। यह रेस्टोरेंट होटल के मेहमानों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए भी रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। बार बंद रहेंगे परंतु राज्य की आबकारी पालिसी के तहत शराब को कमरों और रेस्टोरेंटों में परोसा जा सकता है।
  • विवाह और सामाजिक समागम पर ओपन एयर पार्टियों का आयोजन, मैरिज पैलेसों, होटलों और खुले स्थानों पर 50 से कम व्यक्तियों का इकट्ठ करते हुए किया जा सकता है। इन 50 मेहमानों की संख्या में केटरिंग स्टाफ की संख्या शामिल नहीं होगी। 50 व्यक्तियों के लिए हाल का एरिया कम से कम 5 हजार वर्ग फुट होना चाहिए जिससे प्रति व्यक्ति 10 वर्ग फुट की सामाजिक दूरी बनी रहे। बार बंद रहेंगे परंतु राज्य की आबकारी पालिसी के अंतर्गत शराब को कमरों और रेस्टोरेंटों में परोसा जा सकता है।
  • प्रवेश द्वार व रिसेप्शन पर हैंड सैनेटाइजर, डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रबंध करना लाजिमी है। दाखिल होने के लिए मास्क के साथ मुंह ढकना लाजिमी है। होटल और स्टाफ और मेहमानों की तरफ से कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए सांझे स्थानों पर सामाजिक दूरी और अन्य एहतियात पूर्ण तरीके से की जाए।
  • होटल स्टाफ हर समय मास्क और दस्ताने पहन कर रखेगा। ऐसे अदारों के कर्मचारी, जिनकी उम्र ज्यादा है, गर्भवती स्त्रियों या लम्बी बीमारी से जूझ रहे कर्मचारियों को फ्रंट लाइन ड्यूटी पर तैनात न किया जाए। होटल के अंदर और बाहर भीड़ जमा न होने दें।

स्टाफ व मेहमानों के लिए यह होंगे नियम

यदि होटल में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है तो संबंधित स्टाफ मास्क और दस्तानों की इस्तेमाल करे और कार का डोर, हैंडल, स्टेयरिंग, चाबियां आदि को सैनिटाइज किया जाए। एलिवेटर /लिफ़्ट का इस्तेमाल करते समय सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए किया जाए। मेहमानों की तरफ से अपनी सूचना जैसे कि ट्रैवल हिस्ट्री, मेडिकल कंडीशन, आईडी कार्ड और स्व घोषणा पत्र, होटल के स्वागती काउन्टर पर देना यकीनी बनाया जाए। पोस्टरों, वीडियो राही मेहमानों को कोविड 19 से बचने के लिए इस्तेमाल करते एहतियात का संदेश दिया जाए। होटलों के प्रबंधकों की तरफ से मेहमानों के आने पर होटल छोड़ते समय, जहां तक हो सके कांटैक्टलेस प्रोसेस जैसे कि क्यूआर कोड, आन लाइन फार्म, डिजिटल पेमेंट आदि की इस्तेमाल किया जाए। मेहमानों के समान को होटल में दाखिल होने से पहले ही सैनिटाइज किया जाए। बड़ी उम्र के, गर्भवती और लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे मेहमानों का कोविड 19 की महामारी को ध्यान में रखते हुए खास ध्यान दिया जाए। होटल में इस्तेमाल किए जाने वाले कच्चा खाद्य पदार्थ और अन्य सामग्री होटल में दाखिल होने से पहले ही सैनिटाइज की जाए।

कोरोना के शकी व्यक्ति की प्रशासन को देंसूचना

डीएम ने बताया कि कोविड-19 का कोई भी शकी व्यक्ति यदि होटल में दाखिल होता है तो 01636-228110, 62807-83422 पर तुरंत सूचित करना होगा। चाहे रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का रात का कर्फ्यू लागू हैं, परंतु होटल में मेहमान रात के कर्फ्यू के समय के दौरान अपनी हवाई जहाज, रेल, बस की टिकट कर्फ्यू के पास के तौर पर इस्तेमाल करते हुए चेक इन और आउट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उपरोक्त हुक्मों का पालन न करने वाले व्यक्तियों और अदारों विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, गेमिंग एरिया बंद रहेगा तथा एसी 24 से 30 डिग्री तक चलेगा।



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कोविड के दौरान मोगा के एक रेस्टोरेंट में दूर-दूर लगे टेबल तथा एक कर्मचारी मेज को सैनिटाइज करता हुआ।


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होटल व रेस्टोरेंट में क्षमता का आधा या 50 मेहमानों को बैठाकर खिला सकेंगे खाना होटल व रेस्टोरेंट में क्षमता का आधा या 50 मेहमानों को बैठाकर खिला सकेंगे खाना Reviewed by Dibyendu on 17:09 Rating: 5

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