रासा के प्रदेश सचिव सजीत शर्मा बबलू ने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के निजी स्कूलों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने आज निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस और साथ ही प्रवेश शुल्क लेने की अनुमति दी है।
उन्हाेंने बताया कि कोर्ट ने कहा कि स्कूल इस साल फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। लॉकडाउन अवधि के दौरान परिवहन पर वास्तव में खर्च किए गए भुगतान के लिए माता-पिता को केवल भुगतान करना होगा।
साथ ही, उच्च न्यायालय ने निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि यदि कोई भी अभिभावक किसी भी कारण से बच्चों की फीस का भुगतान करने में असमर्थ है, तो उसकी याचिका पर सुनवाई की जानी चाहिए।
यदि निजी स्कूल के खर्चों को पूरा नहीं कर सकते ताे वह लिखित में स्थानीय जिला शिक्षा अधिकारी को बता सकता है। हाई कोर्ट ने कहा कि निजी स्कूलों को 2020-21 सीजन में फीस बढ़ाने से बचना चाहिए।
उसे 2019-20 के लिए फीस स्ट्रक्चर लागू करना चाहिए। 3000 से अधिक निजी स्कूल संचालक, जो कोरोना महामारी के कारण तालाबंदी के बाद बंद हो गए थे, ने पंजाब सरकार और हाईकोर्ट में केवल ट्यूशन फीस जमा करने के निर्देश को चुनौती दी थी।
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