पुलिस ने रेत का अवैध खनन करने वालाें के खिलाफ अलग-अलग मामलों में 379, आइपीसी 21 (3) माइनिंग एंड मिनरल एक्ट के अंतर्गत 1957 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। थाना आरिफके की पुलिस के एएसआई गुरनाम सिंह ने बताया कि उनको प्रेम तनेजा की तरफ से शिकायत प्राप्त हुई तो वह माइनिंग इंस्पेक्टर और पुलिस पार्टी सहित अक्कू वाला रास्ते पर पहुंचे और मौके पर माइनिंग टीम और पुलिस पार्टी को देख कर ट्रकों और टिप्परों के चालक गाड़ियां लाॅक कर मौके से फरार हो गए।
पुलिस ने मौके पर 15 ट्रक और 03 टिप्पर कब्जे में लिए। इनमें से एक टिप्पर और 4 ट्रक रेत के साथ भरे हुए और बाकी खाली हैं। दूसरे मामले में थाना सदर के एएसआई निर्मल सिंह ने बताया कि वह पुलिस पार्टी सहित गश्त कर रहे थे तो इस दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि गांव अलीके के पास दरिया में से अज्ञात लोग ट्रैक्टर ट्राली के साथ दरिया में से रेत चोरी कर रहे हैं, यदि अभी छापेमारी की जाये तो रेत चोरी करने वाले काबू आ सकते हैं। सूचना मिलने पर जब पुलिस ने छापेमारी की ताे अाराेपी ट्रक छाेड़कर फरार हाे गए।
पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तीसरे मामले में थाना सदर फिरोजपुर के एएसआई तरसेम सिंह ने बताया कि वो पुलिस पार्टी सहित गश्त दौरान नया बारेके में मौजूद था तो इस दौरान उनको गुप्त सूचना मिली कि सुच्चा सिंह पुत्र महेन्दर सिंह निवासी गांव दुल्ले वाला सदर फिरोजपुर जो दरिया एरिया में से अवैध रेत निकाल कर समीप के गांव और शहरों में बेचता है जो आज भी दरिया एरिया में रेत की ट्राली भर कर बेचने के लिए आ रहा है यदि नाकाबंदी की जाए तो ट्रैक्टर ट्राली सहित काबू आ सकता है। पुलिस ने जब छापेमारी की गई तो आरोपी मौके से फरार हो गया।
कैंट पुलिस ने रेत से भरे टिप्पर सहित व्यक्ति को किया काबू
थाना कैंट पुलिस ने गश्त के दौरान रेत से भरे टिप्पर सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी देते हुए एएसआई महिन्दर सिंह ने बताया कि वह पुलिस पार्टी सहित बीती शाम गश्त के दौरान चेकिंग के संबंध में चुंगी नंबर 7 में मौजूद थे तो रेत से भरा हुआ एक टिप्पर जो मोगा की तरफ से आया, जिसको रोककर जब चालक से रेत संबंधित सरकारी पर्ची के बारे में पूछा तो चालक पेश नहीं कर सका। पुलिस की तरफ से टिप्पर को कब्जे में लेकर चालक लक्ष्मण सिंह उर्फ गोरा पुत्र कर्म सिंह निवासी गांव घणीए वाला जिला फरीदकोट के खिलाफ 379 आइपीसी 21 (3) माइनिंग एंड मिनरल एक्ट 1957 के तहत मामला दर्ज किया गया।
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