शहर में मास्क न लगाने वाले लोगों के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस काफी सख्ती दिखा रही है। शहर में मास्क न पहनने का जुर्माना भी प्रशासन ने 500 रुपए से बढ़ाकर एक हजार रुपए कर दिया है। वहीं, जिला अदालत भी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है। दो महीने में अदालत ने मास्क न पहनने वाले 17 लोगों पर एक-एक हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
दरअसल इन लोगों के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया था। जिसके बाद इन लोगों के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चला। वहां ये सभी आरोपी अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह सके जिसके बाद कोर्ट ने इन पर एक-एक हजार जुर्माना लगाया।
वहीं, पुलिस ने कर्फ्यू के दौरान सेक्टर-20 के हसील सरीन पर बेवजह सड़क पर घूमने के चलते केस दर्ज किया था। वहीं, मनीमाजरा के शुभम पर भी पुलिस ने कर्फ्यू के नियम तोड़ने पर केस दर्ज किया था। इन दोनों के खिलाफ जिला अदालत में केस चला जिसमें इन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया गया। लेकिन इन दोनों ने कोर्ट में अपनी गलती मान ली। जिसके बाद कोर्ट ने इन्हें आईपीसी की धारा 188 के तहत दोषी करार देते हुए 500-500 रुपए जुर्माना भरने के निर्देश दिए।
इन लोगों पर लगाया जुर्माना
जिन लोगों पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया है उनमें किशनगढ़ निवासी सोनू, श्रवण, कुलदीप, मदन लाल, राकेश कुमार पांडेय,चंदन कुमार, धर्मदेव, सुनील कुमार, मनीमाजरा का बाला राम, नासिर, संदीप, राम खिलावन, अब्दुल गुफार, अनिल कुमार, गणेश, इंदिरा काॅलोनी का मंगू और सेक्टर-71 मोहाली का राजकुमार बेदी शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ कोर्ट में डीसी के आदेश न मानने के चलते केस चला था।
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