दिल्ली सरकार ने ट्री-ट्रांसप्लांट पॉलिसी-2020 की अधिसूचना जारी कर दी है। अब किसी भी प्रोजेक्ट मे विकास के नाम पर पेड़ों को हटाना आसान नहीं होगा। प्रोजेक्ट साइट के 80 प्रतिशत पेड़ों का ट्रांसप्लांट अनिवार्य होगा। हालांकि इसमें लिप्टस और विदेशी कीकर जैसी पेड़ों की प्रजाति को ट्रांसप्लांट पॉलिसी से बाहर रखा गया है।
दिल्ली सरकार ने ट्री-ट्रांसप्लांट पॉलिसी 2020 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार किसी भी पेड़ को अनावश्यक रूप से नहीं हटाया जाएगा। साइट पर मौजूद पेड़ का काम के दौरान पूरी तरह ख्याल रखना होगा। वहीं, यदि पेड़ को साइट से हटाया जाना है तो उसको साइंटिफिक तरीके से ट्रांसप्लांट करना होगा।
ट्रांसप्लांट किए जाने वाले पेड़ में से 80% का एक साल तक जीवित रखना जरूरी है। ट्रांसप्लांट किए जाने वाले पेड़ का जिया टैग से मॉनीटरिंग भी होगी। वहीं, काटे जाने वाले पेड़ के बदले 10 पौधे लगाने का प्रावधान जारी रहेगा।
दिल्ली सरकार ने ट्री-ट्रांसप्लांट पॉलिसी-2020 की अधिसूचना जारी कर दी है। अब किसी भी प्रोजेक्ट मे विकास के नाम पर पेड़ों को हटाना आसान नहीं होगा। प्रोजेक्ट साइट के 80 प्रतिशत पेड़ों का ट्रांसप्लांट अनिवार्य होगा। हालांकि इसमें लिप्टस और विदेशी कीकर जैसी पेड़ों की प्रजाति को ट्रांसप्लांट पॉलिसी से बाहर रखा गया है।
दिल्ली सरकार ने ट्री-ट्रांसप्लांट पॉलिसी 2020 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार किसी भी पेड़ को अनावश्यक रूप से नहीं हटाया जाएगा। साइट पर मौजूद पेड़ का काम के दौरान पूरी तरह ख्याल रखना होगा। वहीं, यदि पेड़ को साइट से हटाया जाना है तो उसको साइंटिफिक तरीके से ट्रांसप्लांट करना होगा।
ट्रांसप्लांट किए जाने वाले पेड़ में से 80% का एक साल तक जीवित रखना जरूरी है। ट्रांसप्लांट किए जाने वाले पेड़ का जिया टैग से मॉनीटरिंग भी होगी। वहीं, काटे जाने वाले पेड़ के बदले 10 पौधे लगाने का प्रावधान जारी रहेगा।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/3o2BX3n
via
No comments: