कोरोना के कम होते संक्रमण के साथ ही दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले मेडिकल कॉलेज खोलने के गुरुवार को आदेश जारी कर दिए गए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आदेश में कॉलेजों को तत्काल प्रभाव से खोलने के निर्देश दिए गए है।
हालांकि कॉलेजों को खोलने के साथ ही कोरोना रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी एसएम अली की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि पहले चरण में एमबीबीएस/बीडीएस के प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राओं को इस तरह से बुलाया जाएगा कि एक समय पर भीड़भाड़ न हो।
साथ ही कॉलेज खुलने के समय से एक से दो महीने के अंदर पढ़ाई और प्रैक्टिकल भी पूरा करना होगा। इसके बाद अंतिम वर्ष के छात्रों को कॉलेज बुलाने की अनुमति दी जाएगी। अंतिम वर्ष के छात्र सफलतापूर्वक ट्रेनिंग पूरी करने पर अंतिम वर्ष के एग्जाम देने के लिए योग्य माने जाएंगे।
एग्जाम पास करने के बाद छात्र-छात्राएं बतौर इंटर्न ज्वाइन कर सकेंगे। इसके बाद द्वितीय वर्ष के एमबीबीएस/बीडीएस छात्रों को कॉलेज दोबारा बुलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आदेश के अनुसार कोरोना के मद्देनजर लॉकडाउन के बाद केन्द्र सरकार और दिल्ली सरकार और कॉलेजों को दोबारा खोलने संबंधी यूजीसी की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।
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