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सेवा में कमी की सजा:KYC न होने व सिग्नेचर में फर्क बता कैश नहीं किए चैक, AXIS बैंक को 26 हजार हर्जाना

3 शिकायतों की सुनवाई के दौरान जालंधर के जिला कंज्यूमर फोरम ने दिए आदेश

from पंजाब | दैनिक भास्कर https://ift.tt/3sku0YU
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सेवा में कमी की सजा:KYC न होने व सिग्नेचर में फर्क बता कैश नहीं किए चैक, AXIS बैंक को 26 हजार हर्जाना सेवा में कमी की सजा:KYC न होने व सिग्नेचर में फर्क बता कैश नहीं किए चैक, AXIS बैंक को 26 हजार हर्जाना Reviewed by Dibyendu on 22:09 Rating: 5

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